बिहार मे लॉकडाउन मे आइ सं भेटत राहत। प्रदेश सरकार शर्त कें संगे बस परिचालन शुरू करबाक आदेश जारी क’ देने अछि। मुख्य सचिवक अध्यक्षता मे सोमदिन कें भेल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुपक बैठक मे लेल गेल निर्णय कें अनुसार परिवहन विभाग सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था कें सुचारू रूप सं लागू करबाक लेल सभ’ डीएम, एसएसपी आ एसपी कें निर्देश देने छल। राज्य मे बस एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनक परिचालन कोविड-19 कें तहत निर्धारित प्रावधानक अनुसार कयल जा सकत।
दिशा-निर्देश कें सख्ती सं पालन करबाक निर्देश
प्रदेश मे बस कें परिचालन कें दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत बस कें ड्राइवर सं ल’ कंडक्टर एवं सफर करय वला सभ’ यात्रि कें मास्क पहिरनाइ सुनिश्चित करबाक लेल ट्रांसपोर्टर कें संग बैठक कयल गेल। कोविड-19 कें तहत बस कें परिचालन कें लेल निर्धारित दिशा-निर्देश कें सख्ती सं पालन करबाक निर्देश देलक। बस कें ड्राइवर, कंडक्टर आ सभ’ यात्रि कें मास्क पहिरनाइ अनिवार्य होयत आ सोशल डिस्टेंसिंग कें सेहो पालन करबाक होयत।
नियमक उल्लंघन करबा पर होयत कार्रवाई
वाहन मालिक वाहन कें प्रतिदिन साफ-सुथरा रखनाइ आ समय-समय पर हरेक ट्रिप कें पश्चात सेनिटाइज केनाइ, ड्राइवर आ कंडक्टर कें साफ कपड़ा आ मास्क, ग्लब्स पहिरबाक निर्देश देल जायत। वाहनक अंदर आ बाहर कोविड-19 कें संक्रमण सं बचावक उपाय संबंधी पोस्टर वा स्टिकर लगाओल जायत। संगहि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराओल गेल पम्पलेट कें यात्रिक बीच वितरण सुनिश्चित कराओल जायत। वाहनक अंदर चढ़य, उतरय समय सोशल डिस्टेंसिंग कें अनुपालन सुनिश्चित कराओल जायत। एहन नै करय जाय पर संबंधित बस संचालक वा मालिक पर कार्रवाई कयल जायत आ बस कें परमिट रद्द करबाक सेहो कार्रवाई कयल जा सकैत अछि।