नई दिल्ली: देशमे लॉकडाउन दु सप्ताह के लिए बढ़ा देल गेल
देशमे 130 रेड जोन वला जिला अछि। ऑरेंज जोन मे 284 जिला अछि आओर ग्रीन जोनमे 319 जिला अछि। ग्रीन जोनमे मॉल, स्कूल, कॉलेज आओर धार्मिक स्थान अखनो बन्द रहत।
गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आदेश जारी कय लॉकडाउनके 4 मई के बाद दु सप्ताह के लेल बढ़ायल गेल अछि। गृह मंत्रालय कहलक कि किछ गतिविधिसभ पूरा भारतमे सभ जोनमे बंद रहत जाहिमे हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो आओर सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूल, कॉलेज, आओर आन शैक्षिके/ प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान सभक संचालन शामिल अछि।
ग्रीन ज़ोनमे 50 प्रतिशत बस चलत. ऑरेंज ज़ोनमे जाहि गतिविधी सभके अनुमति देल गेल अछि ओहि गाड़ी सभ चलि सकैत अछि मुदा ओहिमे 1 ड्राइवरके छोड़ि 2 पैसेंजर बैसि सकत. ऑरेंज ज़ोनमे मोटरसाइकल पर पाछु बैसबाक अनुमति होयत।
” गृहमंत्रालय कहलक की सभटा गैर-जरूरी गतिविधीसभ लेल लोगसभकेँ आवाजाही पर साँझ सात बजे सँ भोर सात बजे तक सख्त पाबंदी रहत। “-
3 मई के लॉकडाउन खत्म भ’ रहल छल, अहि सँ ठीक पहिले लॉकडाउन 4 मई सँ 17 मई तक बढ़ायल गेल अछि। 25 मार्च सँ 14 अप्रैल तक लॉकडाउनके पहिल चरण छल। अहिके बाद 15 अप्रैल सँ 3 मई तक लॉकडाउनके बढायाल गेल छल , पीएम मोदी अपने एकर घोषणा केने छलाह। मुदा लॉकडाउन 3 लागू करबाक आदेश गृहमंत्रालय जारी केलक अछि।
रेलवे कहलक, ”यात्री सभकेँ यात्रा शुरू करय सँ पहिले राज्य द्वारा जांच कयल जायत, आओर जिनका सभमे कोरोना वायरसके लक्षण नहि भेटत, हुनके सभकेँ यात्रा करबाक अनुमति भेटत।”
बयानमे कहा गेल की राज्यसभ द्वारा सामाजिक दूरीके पालन करबैत यात्री सभकेँ संक्रमण मुक्त बसमे स्टेशन तक आनल जायत।
अहि सँ पहिले गृह मंत्रालयके अधिकारी बतेने छलाह जे की रेल सँ मजदूर सभकेँ, तीर्थयात्री सभकेँ आओर छात्र सभकेँ जाय-आबय लेल रेलके प्रयोगके मंजूरी द’ देल गेल अछि। रेलवे बोर्ड अहि लेल व्यवस्था करत. राज्य सभकेँ रेलवे बोर्ड सँ संपर्क करयके होयत।